फरवरी-मार्च की सैलरी
कटे तो क्या करें
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सैलरी मिलने में एक दिन ही बचा है। जो
इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें
कंपनियां फरवरी-मार्च की सैलरी काट
कर देंगी। कई लोग इसके दायरे में नहीं
आते, फिर भी कटी हुई सैलरी आती है।
अगर ऐसा होता है तो भी अपने पैसे वापस
पाने के आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर
आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर
दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है।
यह जानना जरूरी है कि टैक्स बचाने के
लिए निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया है
तो इस तिथि तक इन्वेस्टमेंट कर लीजिए।
इसका मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस,
PPF, सुकन्या, मेडिकल इंश्योरेंस आदि
इन्वेस्टमेंट आप 31 मार्च तक कर सकते हैं।
अब इन इन्वेस्टमेंट के दस्तावेजों के आधार
पर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल क्लेम
कर सकते हैं। दस्तावेज वही मान्य होते हैं
जो इनकम टैक्स के नियमों के तहत वैध हैं।
अगर फरवरी-मार्च के महीने में आपकी
सैलरी टैक्स की वजह से कटती है तो क्लेम
करते ही वो राशि भी आपको मिल जाएगी।
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