UPI ट्रांजेक्शन पर
देना पड़ सकता है चार्ज
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1 अप्रैल से वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड
इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI
पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी।
UPI को ऑपरेट करने वाली संस्था
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
ने 29 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया है।
NPCI ने अपने सर्कुलर में UPI से
मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI)
फीस लागू करने की जानकारी दी है।
NPCI के सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट्स,
बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए
2 हजार रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यूजर्स
को 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी।
NPCI के मुताबिक, बैंक अकाउंट
और PPI वॉलेट के बीच पियर-टू-पियर (P2P),
पियर-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर ये लागू नहीं है।
दुकानदार को गूगल पे, फोन पे या
पेटीएम से डायरेक्टर बैंक अकाउंट से पेमेंट
करने पर कोई फीस नहीं देनी होगी।
NPCI इस नियम के लागू होने के बाद
30 सितंबर 2023 या उससे पहले समीक्षा करेगा।
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