अग्निपथ योजना
राष्ट्रहित में
-दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 27 फरवरी
को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी
याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया
कि योजना राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है।

15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने
याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें
सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सरकार ने अग्निपथ स्कीम को 14 जून,
2022 को पेश किया था। इस स्कीम के
तहत आर्म्ड फोर्सेज में युवाओं की भर्ती किए
जाने के नए नियम बताए गए थे।

अग्निपथ योजना के तहत साढ़े
17 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के
युवा ही इसमें अप्लाय कर सकते हैं और
उन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है।

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