FIR न लिखे पुलिस
तो कर सकते हैं
शिकायत
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भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक
FIR दर्ज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली
पुलिस को नोटिस जारी किया है।
सवाल उठ रहा है कि अगर पुलिस FIR
दर्ज करने से मना कर दे तो क्या कर सकते हैं।
दरअसल, देश में हर व्यक्ति को शिकायत के
तौर पर FIR दर्ज कराने का अधिकार है।
FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दंड
प्रक्रिया संहिता यानी CrPC 1973 के
सेक्शन 154 में FIR का जिक्र है।
अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार
करती है तो सीनियर पुलिस अधिकारी या
कोर्ट में कंप्लेन किया जा सकता है।
आजकल कई राज्यों में ऑनलाइन
FIR दर्ज कराने की सुविधा भी दी जा रही है।
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