पत्नी 15 साल से
ज्यादा की तो रेप नहीं:
सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला
सुनाते हुए कहा कि पत्नी की उम्र 15 साल से
अधिक है तो रेप का आरोप नहीं बनता।

नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाने की वजह से
पॉक्सो एक्ट के तहत पति पर केस दर्ज किया गया
था। नाबालिग पत्नी से बच्चा भी हो चुका था।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पॉक्सो
एक्ट 2012 के बाद आया है, इसलिए पहले के
मामले में इसे नहीं लागू किया जा सकता है।

इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले को
मैरिटल रेप के अंतर्गत रखा और आरोपी
पति को रेप का दोषी करार दे दिया।

पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां जस्टिस
बी आर गवई की बेंच ने इस मामले में अपवाद
को आधार मानते हुए पति को बरी कर दिया।

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