सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में केंद्र
सरकार को क्लीनचिट दे दी है।
पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत
से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
हालांकि एक जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना
ने नोटबंदी के फैसले को गैर-कानूनी भी कहा।
बाकी 4 जज नोटबंदी पर सरकार के
दावे से सहमत हुए। फैसले में कहा गया कि
500 और 1000 के नोट बंद करना सही था।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि RBI की
सलाह पर ही नोटबंदी का फैसला लिया गया था।
संविधान पीठ ने इस फैसले के साथ
ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी
58 याचिकाएं खारिज कर दीं।
लाइफ & स्टाइल की और
स्टोरीज के लिए क्लिक करें
Click Here