सहमति से
तलाक के लिए
कौन से कागज जरूरी
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हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा-
13B के तहत पति-पत्नी आपसी सहमति
से तलाक ले सकते हैं।
कपल को 1 से 2 साल तक अलग
रहकर साबित करना पड़ता है कि वे
एक-दूसरे के बिना रह सकते हैं।
आपसी सहमति से तलाक के लिए
पति और पत्नी के एड्रेस प्रूफ समेत कई
दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
याचिकाकर्ता के प्रोफेशन, उसकी सैलेरी
स्लिप के साथ पिछले 3 साल के इनकम
टैक्स के पेपर जमा होते हैं।
तलाक की अर्जी देने वाले के फैमिली
बैकग्राउंड और उसके नाम पर मौजूद
प्रॉपर्टी की जानकारी दी जाती है।
शादी के चार फोटोज, इन्विटेशन कार्ड
और मैरिज सर्टिफिकेट भी कोर्ट में
जमा किया जाता है।
तलाक की याचिका के साथ 1 साल
या उससे ज्यादा टाइम तक अलग रहने
वाला लीगल नोटिस भी लगता है।
सुलह की कोशिश सफल नहीं हुई,
फैमिली कोर्ट इसका सबूत भी मांगती है।
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