मन मर्जी के कपड़े
पहनना आजादी
या अश्लीलता?

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कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक लकड़ी
ब्रालेट और माइक्रो स्कर्ट पहनकर ट्रैवल
कर रही थी। यह वीडियो सामने आते ही
सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।

कानून के हिसाब से आर्टिकल 19 में
अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन पब्लिक
प्लेस में न्यूडिटी नहीं की जा सकती।

बस, रेल और मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए
लिखित में कोई ड्रेस कोड नहीं है।

दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 59 में मेट्रो में
अभद्रता या अश्लीलता करने पर बैन कर दिया
जाता है। 500 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में
अश्लील चीजों की बिक्री, वितरण या प्रकाशन
पर रोक है। लेकिन अश्लीलता की
कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

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