31 मार्च तक
पैन को आधार से
करें लिंक
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अगर आपने अभी तक अपने पैन को
आधार से लिंक नहीं कराया हो तो
31 मार्च 2023 तक करा लें।
ऐसा नहीं करने पर आपका पैन
इनएक्टिव हो जाएगा। जानिए आधार पैन
लिंक करने का प्रोसेस।
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की
ऑफिशियल वेबसाइट
incometax.gov पर जाएं।
नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का
ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
अगला पेज खुलेगा, जहां आधार पैन नंबर
डालकर स्टेटस जान सकेंगे।
आधार लिंक करने के लिए क्विक
लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें, पैन और
आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
इसके बाद एक-एक स्टेप कर के प्रोसेस
को पूरी करें। 1000 रुपए का लेट फाइन
चार्ज पे करें। पेमेंट अपडेट होने और पैन-आधार
लिंक होने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा।
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