बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को हथियार
का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अब वो
अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकती हैं।
ये वही नूपुर शर्मा हैं, जो पहले बीजेपी की
प्रवक्ता थीं और एक विवादित बयान के कारण
उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
क्या आप जानते हैं कि हथियार का
लाइसेंस कैसे लिया जाता है और इसे
लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या है।
शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019
के अनुसार किसी भी हथियार का लाइसेंस
जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों
की होम मिनिस्ट्री के पास होता है।
राज्यों के डीएम यानी जिलाधिकारी,
जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के
अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं ।
इस प्रक्रिया में पुलिस स्टेशन और लोकल
इंटेलिजेंस यूनिट का भी अहम रोल होता है।
इस कानून के तहत हथियार रखने वाले लोगों
की पूरी जांच होती है, जानकारी ली जाती है।
ताकि अवैध हथियार और उससे होने वाली
हिंसा को कंट्रोल किया जा सके।
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