सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप सही
होंगे तो बच जाएंगे
BJP नेता ने दायर की याचिका
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बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का
केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस
याचिका को खारिज कर दी।
इस याचिका में उन्होंने दिल्ली
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सही
ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने
की वजह नजर नहीं आती, आप सही
होंगे तो बच जाएंगे।
मामले में शाहनवाज हुसैन का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट
मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने रखा।
साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने
दिल्ली में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ
कोर्ट में केस दर्ज कराया था।
पीड़िता का आरोप था कि अप्रैल 2018 में
शाहनवाज हुसैन ने महिला को छतरपुर
स्थित फार्म हाउस पर बुलाया।
कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ
मिलाया और बेहोशी की हालत में
उनके साथ रेप किया।
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