शादीशुदा गर्लफ्रेंड
की कस्टडी
मांगने पहुंचा प्रेमी 

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गुजरात हाईकोर्ट में एक शख्स ने
अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की कस्टडी के लिए
अपील की तो हाईकोर्ट ने शख्स पर 5000 रुपए
का जुर्माना लगा दिया। 

युवक यह कस्टडी
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर किए गए
एग्रीमेंट के आधार पर मांग रहा था। 

प्रेमी ने हाईकोर्ट में मांग की कि गर्लफ्रेंड को
उसके पति से छुड़ा कर उसे कस्टडी सौंप दी जाए। 

शख्स का कहना है कि महिला की मर्जी के
खिलाफ उसकी शादी किसी और व्यक्ति से
करा दी गई। शादी के बाद वह पति के साथ नहीं
बल्कि उसके साथ लिव-इन में रह रही थी।

महिला के परिवार और ससुराल वाले
उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए और वापस
पति के पास छोड़ दिया। शख्स का दावा है कि
लिव-इन एग्रीमेंट में महिला के भी साइन हैं।

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