पैन लिंक न होने पर
ज्यादा टैक्स

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प्रोविडेंट फंड निकालने पर टैक्स के
नियम में बदलाव किया गया है।

पहले PAN लिंक्ड नहीं होने पर 30% TDS
लगता था जो अब घटकर 20% हो गया है।

अगर आपका पैन लिंक्ड है, तो 20% की
जगह 10% ही TDS लगेगा। बजट में सरकार ने
हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है।

यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा,
जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है।

बजट में KYC प्रोसेस को आसान बनाने
का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में सरकार
KYC की प्रक्रिया आसान बनाएगी। रिस्क के
आधार पर KYC प्रोसेस होगी।

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