फ्लाइट में सिगरेट
पी तो क्या होगा

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राजस्थान मारवाड़ के रहने वाले
प्रवीण कुमार केम्पेगौड़ा को हाल ही में
इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) पर उतरने के
बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 

प्रवीण अकासा एयरलाइंस की
फ्लाइट से अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहे थे।
उन पर फ्लाइट में बीड़ी पीने का आरोप था।

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 की धारा
25 में लिखा है कि फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर
पूरी तरह से रोक है। विमान में पायलट, क्रू मेंबर्स
और यात्री स्मोकिंग नहीं कर सकते।

स्मोकिंग करने पर आपको फ्लाइट से
उतारा जा सकता है। सजा के तौर पर जेल
हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है।

सिगरेट पीने के अलावा फ्लाइट में
ड्रग्स लेने, शोर-शराबा, गाली-गलौज करने
या महिला से छेड़छाड़ करने पर भी फ्लाइट
से उतारा जा सकता है।

गलत व्यवहार करने वाले यात्री को 3
महीने से लेकर 2 साल या हमेशा के लिए
'नो फ्लाई लिस्ट' में डाला सकता है।

क्रू मेंबर्स और स्टाफ के काम में डिस्टर्बेंस,
पैसेंजर की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़,
फ्लाइट की सुरक्षा को खतरे में डालना और
हाईजैक करने की कोशिश या उसका प्रैंक
करने पर भी सजा मिल सकती है।

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