ट्रेन में वैसे तो लगभग कोई भी सामान लेकर जाने की परमिशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जो ट्रेन में पूरी तरह बैन हैं।
गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेजाब, चमड़ा या गीली खाल जैसी चीजें ट्रेन में ले जाने पर मनाही है।
बैन चीजों को यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164-165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस धारा के तहत 1000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।
रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेन में स्मोकिंग करना जुर्म है। अन्य यात्री के मना करने या आपत्ति जताने के बावजूद कोच में स्मोकिंग करते पाए जाने पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
भारतीय रेलवे बोर्ड की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत ट्रेन में सिगरेट पीने वालों के उल्लंघन करने पर सजा देने का प्रावधान है।